बैंक के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति

 
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पृष्ठभूमि

लिस्टिंग एग्रीमेंट ख 49 के अनुसार, एक संगठन में व्हिसल ब्लोअर नीति एक गैर अनिवार्य आवश्यकता थी। तदनुसार, हमारे बैंक में यह पाया गया है कि बैंक में अच्छी प्रणाली व प्रक्रिया और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली है और इसलिए इस व्यवस्था को शुरू नहीं किया गया था।

हालांकि सूचना देने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित की योजना बनाने / लागु करने के बजाय बैंक के पास एक उचित शिकायत निवारण प्रणाली है। फिर भी कॉर्पोरेट प्रशासन की दृष्टि से एक व्हिसल ब्लोअर नीति का गठन एक अच्छा कदम होगा।

यह व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक में "सार्वजनिक हित प्रकटन और मुख़बिर का संरक्षण" (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित है।

प्रस्तावना

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, बैंक ईमानदारी, निष्ठा, नैतिक व्यवहार और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को अपनाकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य संचालन में विश्वास रखता है। बैंक एक संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां उन सभी के लिए सुरक्षा हो, जो किसी भी स्तर पर कोई भी अस्वीकार्य / अनैतिक व्यवहार या दुराचार को उजागर करे।

जैसे, यदि शिकायतकर्ता बैंक के विभागों / कार्यालयों / शाखाओं में से किसी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत तरीके का आचरण उचित आधार पर देखता है, वह इस नीति के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसे बैंक में "व्हिसल ब्लोअर नीति" के रुप में जाना जाएगा।

नीति का महत्व

भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने हेतु `नामांकित एजेंसी` के रूप में अधिकृत किया गया है। इस संबंध में आयोग के अधिकार क्षेत्र को किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत या द्वारा किसी भी स्थापित निगम के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारा बैंक, केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित है, इसलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में आता है।

भारत सरकार के उक्त संकल्प के अनुसार, सीवीसी, जो इस तरह की शिकायतों को स्वीकार करेगा शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रकार, उन्होनें पीआईडीपीआई के तहत शिकायतों की स्वीकृति के लिए मानदंड तैयार किए हैं। बैंक को अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनता को इस नीति से संबंधित सीवीसी के निर्धारित मानदंडों को सूचित करने और इसे उन्हे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अधिसूचना की विस्तृत प्रति जनहित में केंद्रीय सतर्कता आयोग, आईएनए, सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा आयोग की वेबसाइट http://www.cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

बैंक स्तर पर संचालन के साधन

शिकायतकर्ता निम्न पते पर एक सुरक्षित / बंद लिफाफे में "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायत" के रूप में चिह्नित सीवीओ को शिकायत दर्ज करेगा:

मुख्य सतर्कता अधिकारी

पंजाब नेशनल बैंक

ए-विंग द्वितिय तल

प्लाट नंबर 4 सेक्टर - 10, द्धारका दिल्ली -110075

सीवीओ को पीआईडीपीआई के तहत प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए अधिकृत किया जाएगा। शिकायतकर्ता "व्हिसल ब्लोअर" के रुप से जाना जाएगा और नीति "व्हिसल ब्लोअर नीति" के रूप से जानी जाएगी। सामान्यत: व्हिसल ब्लोअर की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

पीआईडीपीआई के तहत दर्ज की गई किसी भी शिकायत का निम्नलिखित पहलुओं के साथ पालन किया जाना चाहिए:-

  • बेनामी / छद्मनाम से की गई शिकायतों / रिपोर्टों पर इस योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा।
  • शिकायत / रिपोर्ट एक सुरक्षित तरीके से मुख्य सतर्कता अधिकारी को बंद लिफाफे के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
  • iii. लिफाफा ऊपर उल्लेखित अधिकारियों को संबोधित किया जाना और उस पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को या तो लिखित शिकायत की शुरुआत में या इसके अंत में केवल अपना नाम और पता देना चाहिए।
  • iv. यदि शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, तो लिखित शिकायत सावधानी से तैयार की जानी चाहिए ताकि उसका / उसकी पहचान के बारे में कोई भी जानकारी या सुराग न मिलें। हालांकि, शिकायत का ब्यौरा विशिष्ट और सत्यापनीय होना चाहिए।
  • v. यदि लिफाफा सुपरस्क्राइब्ड और बंद नही किया गया, इस प्रकार उपरोक्त संकल्प के तहत शिकायतकर्ता की पहचान को उसके संरक्षण के लिए कवर करना बैंक के लिए संभव नहीं होगा। इस तरह की शिकायतों का निपटान बैंक की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार के किया जाएगा।

अन्य पहलू:

  • शिकायतकर्ता की पहचान (व्हिसल ब्लोअर) को कवर करने के मामले में, बैंक कोई भी रसीद जारी नहीं करेगा और व्हिसल ब्लोअर को यह सलाह भी दी जाएगी कि यदि उसे अनुस्मारक भेजने का इरादा रखता है, तो उसे उपर्युक्त परिकल्पित पत्राचार की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
  • कर्मचारी (व्हिसल ब्लोअर) के खिलाफ इस नीति के तहत उसकी शिकायत के जवाब में दर्ज कराने के लिए कोई सिफारिश या प्रतिकूल कर्मिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, उसे उसके दुराचरण के लिए सुरक्षित नहीं किया जाएगा, जो एक व्हिसल ब्लोअर के रूप में दिए गए प्रकटीकरण से संबंधित नहीं है।
  • >एक कर्मचारी जो जानबूझकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन प्रथाओं या कथित गलत तरीके आचरण के लिए अनैतिक और अनुचित के झूठे आरोपों में आता है और नीति के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा।
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