जनसाधारण हेतु आवासीय योजना (आवासीय ऋण+ कार ऋण)

 
 

उद्देश्य

आकर्षक दरों पर आवासीय ऋण प्रदान करनेतथा सभी के लिए घर सुनिश्चित करने हेतु ।

प्रयोजन

घर/फ्लैट निर्माण हेतु

निर्मित्त घर/फ्लैट खरीदने हेतु

हाउॅसिंग बोर्ड/विकास प्राधिकरण/सहकारी समितियॉं / अनुमोदितनिजी बिल्डरों/परियोजनाओं से निर्माणाधीन घर/फ्लैट खरीदने हेतु ।

घर/फ्लैट का परिवर्धन करने हेतु ।

घर/फ्लैट की मरम्मुत /पुनरूद्धार /परिवर्तन/सुसज्जित करने की लागत के कार्यान्व्यन हेतु ।

मौजूदा आवासीय ऋण ऋणकर्ताओं के लिए निर्माणाधीन फ्लैटों के मामलों में लागत वृद्धि को पूरा करने हेतु ।

गृह भवन के लिए भूमि/प्लांट की खरीद हेतु ।

पात्रता

व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह (सह-उधारकर्ता) जिनके पास नियमित आय का एक सुनिश्चित स्रोत हैं जैसे वेतनभोगी कर्मचारी, पेशेवर, स्व-नियोजित व्यक्ति, व्यापारी, किसान आदि कर्मचारी सदस्य भी जनसाधारण योजना के तहत पात्र हैं।

वित्तपोषण की मात्रा

घर/फ्लैट केनिर्माण/परिवर्धन खरीदने हेतु : परियोजना लागत और ऋणी की चुकौती क्षमता के आधार पर जरूरत आधारित ऋण।

गृह भवन हेतु- भूमि/प्लाट की खरीद के लिए रु० 50 लाख अधिकतम

मरम्मत/ नवीनीकरण/परिवर्तन के लिए: रु० 50 लाख अधिकतम

परियोजना लागत में फर्निशिंग लागत को भी जोड़ा जा सकता है, जो निर्धारित मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात के भीतर आवास ऋण का अधिकतम 15% तक या 50 लाख रुपये जो भी कम हो।

मार्जिन (उधारकर्ता का योगदान)

रू. 30 लाख तक आवास ऋण

20%/10%# $

रू.30 लाख से अधिक एवं रू. 75 लाख तक के आवासीय ऋण

20%

रू. 75 लाख से अधिक के आवासीय ऋण

25%/20%$

^^ संशोधित मार्जिन 31.03.2023 तक वैध

स्वीकृति सीमा

मौजूदा मार्जिन

संशोधित मार्जिन

रू. 75 लाख से अधिक के आवासीय ऋण

25%

20%

 

घर भवन की भूमि/प्लॉट की खरीद हेतु

25%

$ सीआईसी स्कोर 700 या उससे अधिक या -1 और 0, (संयुक्त उधारकर्ताओं के मामले में, प्रत्येक उधारकर्ता का सीआईसी स्कोर 700 और उससे अधिक या -1 और 0) होना चाहिए जो 31.03.2023 तक वैध हो। |

प्रभार जैसे; स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य दस्तावेजीकरण शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और इन्हें मार्जिन राशि नहीं माना जाएगा । हालॉंकि जहॉं घर/आवासीय इकाई की लागत 10 लाख से अधिक नहीं है वहॉं एलटीवी अनुपात की गणना के प्रयोजन हेतु घर/आवासीय इकाई की लागत में ऐसे शुल्कों को जोड़ा जा सकता है ।

प्रतिभूति

सम्बंधित संपत्ति का साम्यिक /पंजीकृत बंधक।

चुकौती

घर/फ्लैट की मरम्मत /पुनरूद्धार /परिवर्तनों को करने हेतु ऋण : अधिकतम 15 वर्ष अधिस्थगन अवधि सहित, यदि है तो।

अन्यों के लिए ऋण: अधिकतम 30 वर्ष, अधिस्थगन अवधि सहित, यदि है तो ।

ऋणकर्ता की चुकौती की क्षमता के प्रयोजन से आय के निर्धारण के लिए जीवन साथी और अर्जन करने वाले बच्चे (चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित) तथा सहमालिकों की आय को भी जोड़ा जा सकता है। ऐसे मामलों में उन्हें  सह-ऋणकर्ता बनाया जाना चाहिए ।

माता-पिता को भी ऐसे मामलों में सह-ऋणकर्ता बनाया जा सकता है जहां संपत्ति पुत्र/पुत्री के अकेले के नाम पर है अथवा पुत्र/ पुत्री के संयुक्त नाम पर है तथा उनकी आय को भी जोड़कर ऋण की पात्रता/ चुकौती के उद्देश्‍य के लिए अनुमति दी जा सकती है।

चुकौती अवकाश/ अधिस्थकगन

घर/फ्लैट के निर्माण/ परिवर्तन हेतु : निर्माण (परिवर्धन सहित) के पूरा होने तक या ऋण की प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से 18 महीने तक, जो भी पहले हो ।

घर/फ्लैट की मरम्मत /पुनरूद्धार /परिवर्तन करने हेतु : मरम्मत / पुनरूद्धार/ परिवर्तन के पूरा होने तक या ऋण की प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से 6 महीने तक, जो भी पहले हो ।

बने बनाए घर/फ्लैट या भूमि/प्लॉट की खरीद हेतु : कबजे की तारीख तक या अग्रिम की तारीख से 3 महीने तक, जो भी पहले हो ।

ब्याज दर

यहाँ क्लिक करें

प्रसंस्करण शुल्क / अग्रिम शुल्क

यहाँ क्लिक करें

प्रलेखन प्रभार

यहाँ क्लिक करें

उपरोक्त केवल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं । जानकारी के लिए निकटतम शाखा से सम्पर्क करें ।

 

पीएनबी फ्लेक्सिबल आवास ऋण

 

यह उत्पाद उधारकर्ताओं को निम्नलिखित सुविधाओं के द्वारा ब्याज पर पर्याप्त बचत की सुविधा प्रदान करता है।

  • अपनी अधिशेष निधि को ओवरड्राफ्ट खाते में जमा करना; तथा
  • इसे अपनी आवश्यकतानुसार एवं इच्छानुसार निकालना।

पात्रता

वे ग्राहक जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है और मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ता जिन्होंने हमारी जनसामान्य हेतु आवास ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है एवं इस उत्पाद के समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करते हैं|

प्रयोजन

भूमि/ प्लाट की खरीद के अतिरिक्त,आवास वित्तपोषण योजना के अंतर्गत वर्णित विवरण के अनुसार सभी प्रयोजनों हेतु|

सुविधा की प्रकृति

सावधि ऋण - 80% और ओवरड्राफ्ट 20%।

ऋण की सीमा

3 वर्षों के बाद प्रथम वृद्धि की अनुमति है, ओवरड्राफ्ट सीमा को कुल स्वीकृत ऋण राशि के अधिकतम 50% तक बढाया जा सकता है| वृद्धि की सीमा सावधि ऋण राशि में हुई कमी के बराबर है|

पांच वर्ष की अवधि के बाद उधारकर्ता स्वीकृत कुल मूल सीमा में 20% की वृद्धि के पात्र हो जाते हैं|

वृद्धि व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु है/हैं तथा इन्हें एक पृथक ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में स्वीकृत किया जाता है|

मार्जिन

मियादी ऋण-20%और ओवरड्राफ्ट:25%:

चुकौती

सावधि ऋण घटक: जनसामान्य हेतु आवास ऋण योजना के अनुसार|

ओवरड्राफ्ट घटक:

55 वर्ष से कम आयु के उधारकर्ताओं हेतु: ब्याज प्रभारित होते ही मासिक आधार पर लिया जाएगा|

55 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए: अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक मासिक घटती आहरण शक्ति पर।

ब्याज दर

यहां क्लिक करें

प्रसंस्करण शुल्क और प्रलेखन प्रभार:

यहां क्लिक करें

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें|


व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं को ओवरड्राफ्ट/ मियादी ऋण

उददेश्य

हमारे मौजूदा/नए/अधिग्रहण आवास ऋण उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत उपयोग हेतु ओवरड्राफ्ट के रूप में अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की योजना।

पात्रता

मौजूदा/नए/अधिग्रहण मामलों सहित सभी आवास ऋण उधारकर्ता| किसी भी व्यापार/कारोबार या अन्य किसी परिकल्पनात्मक प्रयोजनों के लिए ऋण की अनुमति नहीं है।

प्रयोजन

व्यक्तिगत आवश्यकता/उपयोग हेतु।

ऋण की सीमा

न्यूनतम राशि रु 2लाख, अधिकतम राशि रु 25 लाख

यदि ऋण राशि (आवास ऋण की मौजूदा राशी + प्रस्तावित ओडी सीमा) रु. 75.00 लाख तक है तो आवासीय संपत्ति के मौजूदा प्राप्य मूल्य का 80%।

अथवा

यदि ऋण राशि (आवास ऋण की मौजूदा राशी + प्रस्तावित ओडी सीमा) रु. 75.00 लाख से अधिक है तो आवासीय संपत्ति के मौजूदा प्राप्य मूल्य का 75%।

सुविधा की प्रकृति

  • ओवरड्राफ्ट सीमा अथवा
  • मीयादी ऋण

मार्जिन

शून्य

हालांकि आवास/फ्लैट के प्राप्य मूल्य पर 80% तथा 75% एल.टी.वी. (आवास ऋण + ओवरड्राफ्ट सीमा) आवश्यक है |

चुकौती

  • ओवरड्राफ्ट सीमा:- खाते का वार्षिक रूप से नवीनीकरण किया जाएगा
  • सावधिऋण:- 10 साल या आवासीय ऋण की बची अवधि जो कम हो, में प्रतिदेय

प्रतिभूति

बंधक रखी गई/ रखी जाने वाली अचल संपत्ति पर प्रभार के विस्तार द्वारा।

ब्याज दर

यहाँ क्लिक करें

प्रोसेसिंग शुल्क एवं दस्तावेजीकरण

यहाँ क्लिक करें



आवासीय प्लॉट की खरीद और उस पर घर के निर्माण के लिए समग्र ऋण

उद्देश्य

आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए जो आवासीय प्लॉट खरीदने और उस पर घर का निर्माण करने के इच्छुक हैं।

प्रयोजन

आवासीय प्लॉट की खरीद और उस पर घर के निर्माण के लिए। (समग्र ऋण)

पात्रता

व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह (सह-उधारकर्ता) जिनके पास नियमित आय का एक सुनिश्चित स्रोत है, जैसे वेतनभोगी कर्मचारी, पेशेवर, स्व-नियोजित व्यक्ति, व्यवसायी, किसान आदि। स्टाफ सदस्य भी सार्वजनिक योजना के तहत पात्र हैं।

वित्त की मात्रा

ए. प्रोजेक्ट की लागत और उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के आधार पर आवश्यकता

   आधारित ऋण।

बी. आवासीय प्लॉट की खरीद के लिए ऋण राशि पात्र ऋण राशि के 60% से अधिक  

    नहीं होगी। (ऋण राशि चुकौती क्षमता/मार्जिन के अनुसार (जो भी कम हो)

सी. कुल पात्र आवास ऋण राशि में से घर के निर्माण के लिए न्यूनतम 40% ऋण राशि*।

मार्जिन (उधारकर्ता का योगदान)

सभी उद्देश्यों के लिए (समग्र ऋण $ अर्थात प्लॉट खरीद + निर्माण सहित) भूमि/प्लॉट की खरीद को छोड़कर

रु.30 लाख तक के आवास ऋण

20% / 15% #*

रु.30 लाख से अधिक और रु.75 लाख तक के आवास ऋण

20%

रु.75 लाख से अधिक के आवास ऋण

25% /20% &

आवास की बिल्डिंग के लिए भूमि/प्लॉट की खरीद

25%

# ऐसे मामलों में कार्ड दर पर उच्च ब्याज दर वसूल की जा रही है। ऋण की मंजूरी से पहले उधारकर्ता को इसके बारे में अवगत कराया जाए।

और रु.75 लाख से अधिक के आवास ऋण पर 20% मार्जिन केवल 31.03.2022 तक वैध है।

$ समग्र आवास ऋण के तहत प्लॉट खरीद राशि और निर्माण की लागत पर मार्जिन अलग-अलग सुनिश्चित किया जाना है।

प्रतिभूति

विचाराधीन संपत्ति का साम्यिक/पंजीकृत बंधक।

चुकौती

अधिकतम 30 वर्ष स्थगन अवधि सहित, यदि कोई हो।

चुकौती अवकाश / अधिस्थगन

आवासीय प्लॉट की खरीद और उस पर घर के निर्माण के लिए पहले संवितरण की तारीख से 18 महीने, जो भी पहले हो।

ब्याज दर

यहाँ क्लिक करें

प्रसंस्करण शुल्क / अग्रिम शुल्क

यहाँ क्लिक करें

दस्तावेज़ीकरण शुल्क

यहाँ क्लिक करें

 

ऊपर केवल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें

Listen