शिक्षा ऋण योजना – ‘पीएनबी कौशल’

 
 

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु शिक्षा ऋण योजना

लक्ष्य

पीएनबी कौशल योजना का उद्देश्य कौशल विकास पाठ्यक्रम करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

वे विद्यार्थी जिन्होंने बिना किसी न्यूनतम अवधि के कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है ।

उद्देश्य

ट्यूशन/पाठ्यक्रम शुल्क

परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क

जमानती राशि

पुस्ततकों, उपकरणों और सामग्री की खरीद

पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक पाए गए अन्य उचित व्यय ।

पात्रता

भारतीय नागरिक होना चाहिए ।

विद्यार्थी को औद्योगिक प्रशि‍क्षण संस्थानों (आईटीआई), पोलिटेक्निक्स अथवा केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंद्ध कॉलेज में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/क्षेत्रीय कौशल परिषद, राज्य कौशल मिशन/राज्य कौशल परिषद से संबंद्ध प्रशिक्षण भागीदार, विशेष रूप से राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप (एनएसक्यूएफ) के अनुसार ऐसे संस्थानों द्वारा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री इत्यादि दी जाती हों, द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए ।

वित्त की मात्रा

निम्नलिखित सीमा के अधीन पाठ्यक्रम पर होने वाले व्यय हेतु आवश्यकता आधारित वित्तपोषण:-

न्यूनतम रू. 5000/-

अधिकतम रू. 1,50,000/-

मार्जिन

शून्य

प्रतिभूति

माता-पिता/अभिभावक संयुक्त् ऋणकर्ता के रूप में । कोई संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं देनी होगी।

चुकौती (अधिकतम)

रू.50000/- तक के ऋण हेतु - 03 वर्ष तक

रू. 50000/- से रु.1 लाख तक के ऋण हेतु - 05 वर्ष तक

रू. 1 लाख से अधिक के ऋण हेतु - 07 वर्ष तक

चुकौती अवकाश/ अधिस्थगन

1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु - पाठ्यक्रम के पूरा होने से 6 महीने,

 

1 वर्ष से ऊपर की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु - पाठ्यक्रम के पूरा होने से 12 महीने

पूर्व भुगतान प्रभार

शून्य

ब्याज दर

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प्रसंस्करण प्रभार/ अग्रिम शुल्क

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प्रलेखन प्रभार

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उपरोक्त केवल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। अधिक जानकारी के लिए निकटतम शाखा से संपर्क करें

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