मृतक से संबंधित दावों का निपटान

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मृतक से संबंधित दावों का निपटान

बैंक के मृतक / लापता ग्राहकों की जमा राशि, लॉकर की सामग्री और बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए लेख से संबंधित दावों का निपटान।

बैंक ने मृतक / लापता ग्राहकों द्वारा उनके खातों में छोड़ी गई जमा राशि, लॉकर की सामग्री और बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई सामग्री से संबंधित दावों का निपटान करके प्राप्त करने के लिए नीति और प्रक्रिया को सरल बनाया है। सभी दावें, खाते की मूल शाखा में जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के साथ दावा फार्म प्रस्तुत करके दर्ज किए जाते हैं।

संयुक्त खातों में उत्तरजीवी खंड के साथ दावे के निपटान

संयुक्त खाते में, जहां संबंधित खाता खोलने के फार्म में संयुक्त खाता धारकों में से एक की मृत्यु पर उत्तरजीवी(यों) को शेष राशि के भुगतान का विकल्प प्रदान किया हो, वहां खाते की शेष राशि जीवित संयुक्त खाता धारकों को देय होगी।

जीवित संयुक्त खाता धारक(कों) को इस संदर्भ में मृतक संयुक्त खाता धारक(कों) के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक लिखित अनुरोध देना अनिवार्य होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि उत्तरजीवी अपने/उनके नाम पर एक नया खाता खोलें और नए खाते में शेष राशि के अंतरण के लिए अनुरोध करें।

नामितीकरण के आधार पर दावों का निपटान

जमा खाते/लॉकर, जिसमें मृतक खाताधारक के द्वारा नामितिकरण किया गया था, उसकी शेष राशि का भुगतान/ लॉकर के सामान की डिलीवरी नामिती को की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि नामिती को भुगतान / वस्तुओं की डिलीवरी मृतक ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारी / वसीयतकर्ता के ट्रस्टी के रुप में की जाएगी। अर्थात नामिती को दिया गया इस प्रकार का भुगतान किसी व्यक्ति के उस धन / वस्तुओं पर अधिकार अथवा दावे को प्रभावित नहीं करेगा।

नामिती इस संबंध में अनुरोध निर्धारित फॉर्म (पीएनबी- 831) के माध्यम से करेगा।

बिना `नामितीकरण` / `उत्तरजीविता` मेनडेट वाले खातों में दावों का निपटान

दावाकर्ता(ओं) को निपटान के लिए (क) मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, (ख) खाते का विवरण, (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कानूनी प्रतिनिधित्व जैसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासनिक पत्र आदि सहित निर्धारित दावा फार्म (पीएनबी 46-47) को विधिवत रूप से भरकर तथा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करना होगा।

दावा फार्म नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण शाखाओं और शहर से दूर की शाखाओं में भी, दावों के मामलों में जहां कुल राशि रु 5000/- से अधिक न हो और कोई भी कानूनी प्रतिनिधी नहीं है, दावा फार्म (पीएनबी 46-47) को नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन की बाध्यता की बजाय शाखा प्रबंधक की सलाहनुसार दावा फार्म सरपंच या अन्य समकक्ष अधिकारी से प्रमाणित करवाया जा सकता है।

`विल`(वसीयत) के आधार पर दावा

ऐसे मामलों में जहां मृतक ग्राहक एक `विल`(वसीयत) छोड़ जाता है, इसे मृत लेख प्रमाण माना जाना चाहिए। यदि मृत लेख प्रमाण संभव न हो, तो सलाह के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। दावे का निपटान जहां एक खाता धारक / लॉकर धारक पिछले सात साल या उससे अधिक समय से लापता हो

नामिती / संयुक्त खाता धारक / कानूनी उत्तराधिकारी दावे के निपटान के लिए लापता व्यक्ति के खाते/लॉकर आदि के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित एक लिखित अनुरोध कर सकते हैं जिसमें लापता व्यक्ति की सभी वास्तविक जानकारी हो:

  • लापता व्यक्ति के संबंध में पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर और पुलिस द्वारा पता न लगा पाने की अंतिम रिपोर्ट की प्रति।
  • दावेदार द्वारा विधिवत रुप से भरा गया एवं हस्ताक्षरित और नोटरी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित दावा फार्म (पीएनबी 46-47)
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा लापता व्यक्ति को मृत मानते हुए दिए गए आदेश/घोषणा की प्रमाणित प्रतिलिपि। अदालत का यह आदेश/घोषणा मृत्यु प्रमाण पत्र का विकल्प होगा।

रु 2.00 लाख तक मूल्य के दावे का निपटान जहां बैंक का खाता धारक / लॉकर धारक कथित तौर पर लापता है और अभी सात साल की अवधि पूरी नहीं हुई है|

संबंधित व्यक्ति की इस संबंध में पुलिस में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि बीत जाने और पुलिस द्वारा पता न लगा पाने की अंतिम रिपोर्ट जारी करने की शर्त पर बैंक द्वारा दावे पर विचार किया जा सकता है।

उपर्युक्त मद संख्या 3 से 7 में दिए गए सभी दावे फॉर्म निम्न दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

  • दावेदार की पासपोर्ट आकार की फोटो
  • दावेदार के आवास का प्रमाण

किसी भी सहायता/ आगे की जानकारी हेतु कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।

संयुक्त खातों के दावों के निपटान का उदाहरण:

संयुक्त जमा खातें ( बिना नामांकन)

जमा खाता उत्तरजीवी क्लॉज में उत्तरजीवी क्लॉज के बिना
ए + बी(ए की मृत्यु होने पर) बी संचालन कर सकता है। बी + ए के कानूनी वारिस
ए + बी(दोनों की मृत्यु होने पर) ए के कानूनी वारिस + बी के ए के कानूनी वारिस + बी के
कानूनी वारिस कानूनी वारिस
ए + बी + सी(ए की मृत्यु होने पर) बी + सी संचालन कर सकते हैं। बी + सी + ए के कानूनी वारिस
ए + बी की मृत्यु होने पर सी संचालन कर सकता है। सी + ए के कानूनी वारिस + बी के कानूनी वारिस
ए + बी + सी की मृत्यु होने पर सभी के कानूनी वारिस सभी के कानूनी वारिस

संयुक्त जमा खातें ( नामांकन के साथ)

जमा खाता उत्तरजीवी क्लॉज में उत्तरजीवी क्लॉज के बिना
ए + बी (ए की मृत्यु होने पर) बी संचालन कर सकता है। बी + ए के कानूनी वारिस
ए + बी (दोनों की मृत्यु होने पर) नामिती नामिती
ए + बी + सी(ए की मृत्यु होने पर) बी + सी संचालन कर सकते हैं। बी + सी + ए के कानूनी वारिस
ए + बी (बी की मृत्यु होने पर) सी संचालन कर सकता है। सी + ए के कानूनी वारिस + बी
ए + बी + सी (सी की मृत्यु होने पर) नामिती नामिती
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