पीएनबी ने मेट्रो/शहरी/अर्ध शहरी/ग्रामीण केंद्रों में स्थित और किराए पर दी गई संपत्तियों के स्वामियों के लिए एक ऋण योजना आरंभ की है।
पात्रता
मेट्रो/शहरी/अर्ध शहरी/ग्रामीण केंद्रों में स्थित संपत्तियों के स्वामियों द्वारा निम्नलिखित को किराए पर दी गई संपत्तियां:
(i) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सरकारी/अर्ध सरकारी/राज्य सरकार तथा प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी तथा मल्टिनैशनल कंपनी।
(ii) प्रतिष्ठित निजी स्कूल/कॉलेज (राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालय/एआईसीटीई/कोई भी अन्य सरकारी निकाय)।
(iii) प्रतिष्ठित निजी अस्पताल/नर्सिंग होम्स ।
(iv) प्रतिष्ठित कंपनियों के फ्रेंचाइजी/डीलरों/ वितरक ।
प्रकृति और ऋण की सीमा
सावधि / मीयादी ऋण अथवा घटती डीपी आधार पर ओवरड्राफ्ट
अधिकतम लोन राशि, असमाप्त लीज अवधि या ऋण अवधि, जो भी कम हो, के भीतर नेट रेंट रिसीवेबल्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर।
पात्र राशि प्राप्त करने के लिए, लीज़ के किराए की राशि टीडीएस, जीअसटी या कोई अन्य टैक्स, जहां कहीं भी लागू है, के निवल मानी जाएगी।
प्रतिभूति
-
लीज़ किराए का हस्तांतरण।
-
लीज़ संपत्ति या कोई अन्य अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक :-
-
ऐसे ऋण जिनकी चुकौती अवधि 5 वर्ष है, ऋण की राशि बंधक संपत्ति के मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-
ऐसे ऋण जिनकी चुकौती अवधि 5 वर्ष से अधिक है, ऋण की राशि बंधक संपत्ति के मूल्य के 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-
कंपनी के मामले में, प्रमोटर निदेशक की निजी गारंटी।
ब्याज़ की दर
ब्याज़ दर देखने हेतु यहाँ क्लिक करें
चुकौती
144 महीने या ऋण राशि पर पहुंचने के लिए कुल लीज अवधि, जो भी कम हो।
अग्रिम शुल्क (सावधि ऋण तथा घटती डीपी आधार पर ओवरड्राफ्ट)
ऋण राशि के 0.70% + जीअसटी
प्रलेखन प्रभार
प्रारंभिक शुल्क (घटती आहरण शक्ति के आधार पर सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट)
क्र.सं.
|
एक्स्पोज़र
|
प्रभार
|
रु.10 लाख तक
|
क.
|
रु.5 लाख तक
|
शून्य*
|
ख.
|
रु.5 लाख से अधिक से रु.10 लाख
|
1.25%
|
रु.10 लाख से अधिक (आंतरिक रेटिंग के आधार पर)
|
ग.
|
रेटिंग ए1 से ए3
|
1.00%
|
घ.
|
रेटिंग ए4 से बी2
|
1.25%
|
ड.
|
रेटिंग बी3 और उससे कम
|
1.50%
|
दस्तावेज़ प्रभार
एक्सपोज़र
|
प्रभार
|
रु.10 लाख तक
|
शून्य
|
>रु.10 लाख से रु.1 करोड़
|
रु.5000/-
|
>रु.1 करोड़ से रु.5 करोड़
|
रु.10000/-
|
>रु.5 करोड़ से रु.50 करोड़
|
रु.20000/-
|
>रु.50 करोड़
|
रु.50000/-
|
* जीएसटी अतिरिक्त